देवास शहर के मनोरथ होटल, दा सहाब होटल एवं डी .जे होटल बाईपास पर स्वागत ढाबा, वनदेवी ढाबा , सिया,कन्नौद एवं बागली क्षेत्र में कार्यवाही की गई
कुल 12 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए।
कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडेय के मार्गदर्शन में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण , संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिसमें देवास शहर के मनोरथ होटल, दा सहाब होटल , डी .जे होटल ,बाईपास पर स्वागत ढाबा, वनदेवी ढाबा , सिया,कन्नौद एवं बागली क्षेत्र में कार्यवाही की गई ,कुल 12 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया कार्यवाही 22 बोतल बियर , 4 केन बियर , 31 पाव विदेशी मदिरा , 105 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 45 लीटर कच्ची शराब japt की गई ।
कुल जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 24900 रूपये है ।
आज की कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई , डी.पी.सिंह , प्रेम यादव, निधि शर्मा, उमेश स्वर्णकार, दिनेश भार्गव आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आबकारी आरक्षक नितिन सोनी, आशीष गुप्ता, बालकृष्ण जायसवाल, दीपक,अरविंद, राजेश जोशी, भगवत परते सैनिक केदार चौधरी, संजय शर्मा, किशोर सिसोदिया द्वारा की गई। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।