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देवास में आबकारी विभाग ने जप्‍त अवैध मदिरा की नष्टीकरण की कार्यवाही की

देवास में टेंचिंग ग्राउण्ड

शंकरगढ पर रोड रोलर

द्वारा 04 करोड़ 08

लाख रूपये से अधिक

की जप्‍त सामग्री को

किया नष्‍ट



 देवास, 24 जनवरी 2023/ आबकारी विभाग द्वारा जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं धारा 34(2) अतंर्गत कायम 86 न्यायालयीन प्रकरण जिसमें अवैध मदिरा को जप्त किया गया था। जप्त मदिरा को आज 24 जनवरी को टेंचिंग ग्राउण्ड शंकरगढ पर रोड रोलर द्वारा नष्टीकरण की कार्यवाही की गयी। जिसके तहत 03 हजार 775 बल्क लीटर देशी मदिरा, 01 हजार 839 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 453 बल्क लीटर बियर, 197 लीटर कच्ची हाथभट्टी मदिरा नष्ट की गई। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मुल्य 41 लाख 59 हजार 190 रूपये है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 55 (3) के तहत 1836 अज्ञात प्रकरणों के नष्टीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। जिसके तहत 224 बल्क लीटर देशी मदिरा, 77 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 109 बल्क लीटर बियर, 12 हजार 444 लीटर कच्ची हाथभट्टी मदिरा एवं 06 लाख 64 हजार 635 किलो महुआ लहान को मौके पर नष्ट किया गया। उक्त जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मुल्य 03 करोड 57 लाख 20 हजार 550 रूपये है।

 कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी, श्री राघवेन्द्र सिंह कुशवाह, आबकारी उपनिरीक्षक, श्री प्रेमनारायण यादव, श्री डी.पी.सिंह, श्रीमती निधि शर्मा, श्री विजय कुचेरिया, श्री उमेश स्वर्णकार, श्री दिनेश भार्गव एवं जिले के समस्त मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक उपस्थित थे।

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