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बैंक नोट प्रेस परिसर एवं सौ मीटर की दूरी में ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित


 देवास 08 नवम्बर 2024/ भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार बैंक नोट मुद्रणालय देवास को अतिसंवेदनशील क्षेत्र मानते हुए DigiSky पोर्टल पर रेड जोन श्रेणी में रखा गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (SOP) एवं ड्रोन रूल 2021 के तहत बैंक नोट मुद्रणालय देवास के सम्पूर्ण परिसर एवं परिसर की चर्तुसीमा की 100 मीटर की दूरी की परिधि अंतर्गत समाहित सम्पूर्ण परिक्षेत्र में किसी भी आकार, प्रकार एवं वजन के ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. इत्यादि का किसी भी ऊंचाई पर, किसी भी प्रयोजन एवं किसी भी उद्देश्य से उड़ाना एवं परिचालन करना या करवाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

 बिना सक्षम प्राधिकारी वरिष्ठ कमाण्डेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) इकाई एसपीएम देवास के उक्त परिक्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. का संचालन किये जाने पर संबंधित ड्रोन को संदिग्ध मानते हुए ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. को नष्ट/जप्त किये जाने के साथ ही संचालनकर्ता एवं मालिक के विरुद्ध ड्रोन रूल 2021 के उल्लंघन के फलस्वरूप 01 लाख रूपये का जुर्माना लगाकर उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन रूल 2021 के प्रावधानों को लागू किये जाने, DigiSky पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने तथा ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. के संचालन गतिविधियों पर नजर रखते हुए प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के साथ ही ड्रोन रूल 2021 के प्रावधानों के तहत NO DRONE ZONE के लिए निर्धारित "WARNING NOTICE" सम्पूर्ण बैंक नोट मुद्रणालय देवास परिक्षेत्र में सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर चस्पा किये जाने तथा इस आदेश की सूचना का प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए बैंक नोट मुद्रणालय देवास को अधिकृत किया गया है।

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