कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
कोरोना कर्फ्यू के दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम रहेंगे वर्जित
सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर- घर जाकर प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक किया जा सकेगा
दूध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 06.00 से 08.00 बजे तक एवं सायं: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक किया जा सकेगा।
देवास, 28 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व जारी कोरोना कर्फ्यू में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले में दिनांक 07 मई 2021 प्रात: 6.00 बजे तक पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार दिनांक 28.04.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में दिनांक 07 मई 2021 प्रात: 6.00 बजे तक पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा।
गतिविधियाँ जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
जारी आदेश अनुसार कोरोना कर्फ्यू में इन गतिवधियों में छूट रहेगी, जिनमें केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं पैथालॉजी/ एक्स-रे, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर को प्रतिबंध में छूट रहेगी। सब्जी / फल मण्डी प्रात: 04 बजे से 07.00 बजे तक खुलेगी, जिसमे खेरची विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल मण्डी प्रागंण से सब्जी/ फल का केवल थोक विक्रय किया जा सकेगा। सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर- घर जाकर प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक किया जा सकेगा।
एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी/ फल फ्रुट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। दूध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 06.00 से 08.00 बजे तक एवं सायं: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक किया जा सकेगा। शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 10-10 से अधिक न हो एवं कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम से लेना आवश्यक होगी। अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। लोक परिवहन जैसे बस, मैजिक, ऑटोरिक्शा आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। मरीजों का परिवहन करने वाले ऑटोरिक्शा को छूट रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेगा।