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आबकारी विभाग ने 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 5200 लीटर महुआ लहान बरामद किया

बरामद सामग्री का बाजार मूल्य 2 लाख 65 हजार रुपए, 07 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए


देवास, 19 मई 201/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देश पर जिले में देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रमदीप सिंह सांगर ने बताया कि इसी कड़ी में आज बुधवार को कंट्रोल रूम प्रभारी श्री आर पी दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेन्द्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आबकारी वृत-देवास ए, बी एवं सी ग्राम सियापुरा एवं प्रतापनगर में संयुक्त कार्यवाही कर की गई।

इस दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत 07 प्रकरण कायम किए। उक्त प्रकरण में 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 5200 लीटर महुआ लाहन जप्त किया गया, महुआ लाहन का मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया। मदिरा व लहान की बाजार मूल्य 265000 रुपए है।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक डी पी सिंह, हर्षलता मंडलोई एवं प्रेम यादव मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, राजाराम रैकवार, विष्णु प्रसाद कलोसिया, आरक्षक नितिन सोनी, बालकृष्ण जायसवाल, गुरुदत्त वर्मा एवं आशीष का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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