देवास। संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय देवास के लेखा संबंधी जांच के लिये दल गठित किया गया था। जांच में सहयोग हेतु पंकजसिंह गुर्जर, सहायक ग्रेड-3 स्थानीय कार्यालय देवास द्वारा बार-बार दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई एवं इनके घर पर भी सूचना भेजने के बाद भी जांच दल के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । इस कारण संबंधित शासकीय सेवक को म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 के उल्लंघन के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) तहत श्री पंकजसिंह गुर्जर, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – देवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर विस्तृत विभागीय जांच संस्थित की गई है।
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