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कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 15 से 23 अप्रैल तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
जिला कलेक्टर को प्रदत्त किए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्टर अनय द्विवेदी ने आज जिले में 7 दिन के लॉकडाउन काआदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले की सीमाओं में 15 अप्रैल रात 9 बजे से 23 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा । इस दौरान ठेले पर सब्जी विक्रेता सब्जी बेच सकेंगे। दूध की आपूर्ति के लिए दूध विक्रेता निर्धारित समय में दूध का विक्रय कर सकेंगे । इसके अलावा किराना व्यापारी सामग्री की होम डिलीवरी कर सकेंगे । इस आदेश से अस्पताल, नर्सिंग होम व स्वास्थ्य सेवाओं को मुक्त रखा गया है । इस आदेश के जारी होने के बाद खंडवा के बाजारों में सामग्री खरीदने के लिए लोग निकल पड़े। उधर इस आदेश के तहत छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी बंद रहेगी वही बैंक व एटीएम का संचालन जारी रहेगा।